जालंधर अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट(ज) मेजर अमित सरीन
जालंधर ब्रीज: जालंधर अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट(ज) मेजर अमित सरीन द्वारा चार्ज संभालने के बाद फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा अंदर नैशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित मैरिज पेलेस /होटल वालों की तरफ से नैशनल हाईवे /स्टेट हाईवे पर गाड़ीयों की पार्किंग सड़कों के पर /किनारे पर पार्किंग, शादी / और समागम दौरान सड़क पर पटाख़े चलाने, पैलेस /होटलों अंदर और बाहर फायर करने पर पाबंदी लगा दी है।
जालंधर अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट(ज) ने एक अन्य आदेश के द्वारा ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा अंदर बैंक और पेट्रोल पंप पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाना अनिवार्य किया है और साथ ही सी.सी.टी.वी.कैमरे की रिकॉर्डिंग 7 दिनों के लिए सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये है ।
जालंधर अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट(ज) ने एक अन्य आदेश के द्वारा ड्रोन्स के कारण बढ़ रहे खतरे को देखते हुए सिविल एयरपोर्ट आदमपुर के आस पास नो ड्रोन जोन घोषित किया है जिससे एयरपोर्ट के आस पास किसी तरह के ड्रोन्स के साथ साथ अन्य ऐसे किसी उपकरण को उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है।
यह आदेश 24 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।

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