जालंधर ब्रीज: ज़िला जालंधर में काम कर रहे निर्माण मज़दूरों को पंजाब बिल्डिंग और अन्य निर्माण कामगार बोर्ड में रजिस्टर करने के लिए श्रम विभाग, जालंधर की तरफ से आज नकोदर में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया।
नकोदर सेवा केंद्र में लगाए गए इस कैंप दौरान यहाँ नजदीक गाँवों के निर्माण कामगारो का आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया और उनको पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रकशन वर्करज़ वैलफेयर बोर्ड की भलाई योजनाओं के बारे जानकारी भी दी गई।
इस अवसर पर श्रम विभाग के सहायक श्रम कमिशनर प्रदीप चौधरी, एल.ई.ओ. चंदन गिल और तकनीकी सहायक लवली कुंडल मौजूद थे। आधिकारियों ने जानकारी दी कि निर्माण मज़दूर, जिसकी आयु 18 साल से अधिक और 60 साल से कम है और जिसने साल में 90 दिन निर्माण का काम किया है, वह बोर्ड में रजिस्टर होने योग्य है। रजिस्टर होने उपरांत शर्तें पूरी करने पर रजिस्टर लाभपातरी बोर्ड की तरफ से चलाई जा रही भलाई योजनाओं का लाभ लेने के हकदार है।
उन्होंने आगे बताया कि रजिस्टर होने के लिए आवेदन फार्म के साथ आधार कार्ड /पैन कार्ड /पासपोर्ट (पूरी जन्म तारीख़ के साथ), कामगार और उसके पारिवारिक सदस्यों के वरकरों की बैंक खाता की कापी, लाइव फोटो, 25 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 10 रुपए प्रति महीना अंशदान (1साल से 5साल तक जमा करवाया जा सकता है) लगाना आवशयक है।

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