August 6, 2025

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14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को नहीं बनाया जा सकेगा चुनाव प्रचार का हिस्सा

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जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी अपनीत रियात ने विधान सभा चुनाव 2022 के चुनाव प्रचार में 14 वर्ष व उससे कम आयु के बच्चों को चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाने पर गंभीर संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसा करवाने वाले उम्मीदवारों व पार्टियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होशियारपुर की ओर से उनके ध्यान में लाया गया है कि कई उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए माइनर बच्चों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग इस तरह की गतिविधियों के प्रति काफी गंभीर है, इस लिए जिले में कोई भी उम्मीदवार व पार्टी 14 वर्ष व इससे कम आयु के बच्चों को चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग न करें। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।      

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों से बाल मजदूरी भी नहीं करवाई जा सकती। उन्होंने सभी उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को इस संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों से प्रचार, प्रचार सामग्री की ढुलाई, चुनाव से जुड़े कार्यों में बाल मजदूरी पर सख्ती से रोक लगाई गई है। इसके अलावा चुनाव प्रचार में यदि किसी उम्मीदवार या पार्टी ने बच्चों से काम करवाया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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