June 17, 2025

Jalandhar Breeze

Hindi Newspaper

उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा से पहले अपराधिक पृष्टभूमि सम्बन्धित जानकारी प्रकाशित करवाए- दीप्ति उप्पल

Share news

जालंधर ब्रीज: ज़िला चुनाव अधिकारी श्रीमती दीप्ति उप्पल ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अपराधिक पृष्टभूमि सम्बन्धित जानकारी भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशत करवाने के लिए निर्धारित समय को नजरअन्दाज न करे। उन्होंने बताया कि अखबारों और टैलिविज़न में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के अपराधिक पृष्टभूमि का ऐलान करने के लिए पहला विज्ञापन प्रकाशित करने की अंतिम तारीख़ 8फरवरी, 2022 को समाप्त हो गई है।

भारतीय चुनाव आयोग के आदेशों अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी के लिए तीन बार अखबारों और टेलिविज़न में उम्मीदवार के अपराधिक पृष्टभूमि का ऐलान करना ज़रूरी है।

उन्होंने बताया कि शड्यूल अनुसार दूसरा विज्ञापन नामांकन वापस लेने के 5वें से 8वें दिन के बीच दिया जा सकता है। जब कि, तीसरा विज्ञापन 9वें दिन से प्रचार के आखिरी दिन (मतदान की तारीख़ से एक दिन पहले) तक दिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि कि सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों को यह घोषणा पत्र किसी क्षेत्रीय अखबार में 12 फाट साईज़ में तीन बार उचित जगह पर छपवाना होगा।

उन्होंने कहा कि डीएवीपी /आडिट ब्यूरो आफ सरकूलेशन द्वारा बताए रिकार्ड अनुसार विज्ञापन 75000 से अधिक सरकूलेशन वाले कम से -कम एक राष्ट्रीय रोज़ की अखबार में और कम से -कम 25000 के सरकूलेशन वाले राज्य /केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय वरनेकूलर रोज़ की अखबार में क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशत होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों की तरफ से भी निर्धारित फॉर्मेट में कम से -कम सात सेकिंड के लिए सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेज़ी में इस का प्रसारण किया जाये जिससे चुनाव कमिशन के आदेशों को इन्न -बिन्न लागू किया जा सके।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार दोषी नहीं सिद्ध हुए है या उनके विरुद्ध कोई अपराधिक केस लम्बित नहीं है, उनको ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने की ज़रूरत नहीं है।


Share news