June 17, 2025

Jalandhar Breeze

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अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट द्वारा पाबंदियों के आदेश जारी

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जालंधर ब्रीज: ज़िला जालंधर में अमन-कानून की स्थिति को कायम रखने और सुरक्षा के मद्देनज़र अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर अमरजीत बैंस ने धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा में किसी किस्म का जुलूस निकालने, हर प्रकार के फायर आर्म्स, कुलहाड़ी, बरछे, छुरे और अन्य घातक हथियारों आदि को लेकर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा और नारेबाज़ी करने पर पाबंदी लगा दी गई है।

यह आदेश 21 फरवरी 2022 तक लागू रहेंगे।


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