जालंधर ब्रीज: ज़िला चुनाव अधिकारी कपूरथला दीप्ति उप्पल ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया (सहित आन लाईन पेपर, रेडियो, टी.वी., सिनेमा हाल और सोशल मीडिया और बल्क /वायस मैसेजिज़ आन मोबायल) के लिए उम्मीदवार के लिए ज़िला स्तरीय ऐम.सी.ऐम.सी. से प्री-सर्टिफ़िकेशन लेना आवश्यक है। इस सम्बन्धित सेल ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स की तीसरी मंजिल के 320 नंबर कमरो में सेल स्थापित किया गया है।उन्होंने ज़िले के केबल अपरेटरो को भी अपील की है कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी /उम्मीदवार का राजनीतिक इश्तिहार चलाने से पहले उससे ऐसी मंज़ूरी की कापी ज़रूर प्राप्त करे।
उन्होंने ‘पेड़ न्यूज ’ (मूल्य की खबरों) के बुरे रुझान की रोकथाम के लिए राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और मीडिया के प्रतिनिधियों से सहयोग की माँग की। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने मीडिया में पैसे दे कर मतदाताओ को लुभाने के हित में लगवाईं जाने वाली खबरें को अनैतिक बताते हुए इसको रोकने के लिए बहुत से प्रयत्न किये हैं।
उन्होंने बताया कि ज़िला स्तर पर मीडिया सर्टिफ़िकेशन और मानीटरिंग समिति (ऐम.सी.ऐम.सी.) का गठन किया गया है जिसके ज़रिये शक्की ‘पेड न्यूज ’ मिलने पर तुरंत सम्बन्धित उम्मीदवार /पार्टी को नोटिस जारी किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी से नोटिस मिलने के बाद उम्मीदवार को 48 घंटो में जवाब देना पड़ेगा।जवाब न आने पर इसको ‘ पेड न्यूज ’ मान लिया जायेगा, जिसके बाद उसका ख़र्च उम्मीदवार के खाते में डाल कर, चुनाव आयोग को आगे वाली कार्यवाही के लिए सूचित कर दिया जायेगा।

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