February 27, 2026

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब द्वारा विशेष संशोधन-2022 के लिए राजनैतिक पार्टियों के साथ मीटिंग

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जालंधर ब्रीज: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) पंजाब, डा. एस. करुणा राजू, आई.ए.एस. ने आज विशेष संशोधन-2022 की शुरूआत सम्बन्धी राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। ड्राफ्ट वोटर सूची की प्रकाशित कापियां राजनैतिक पार्टियों को विशेष अभ्यान के हिस्से के तौर पर वोटर सूची को दुरुस्त करने के लिए पेश की गई जिससे सूची में शामिल न किये गए योग्य नागरिकों को दर्ज करने और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मृतकों, गैर-हाज़िर और तबदील हुए वोटरों को सूची में से हटाया जा सके।


डा. एस. करुणा राजू, आई.ए.एस. ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर सूची सी.ई.ओ. पंजाब कार्यालय की वैबसाईट पर भी उपलब्ध है। विशेष संशोधन सम्बन्धी प्रोग्राम की जानकारी देते हुये उन्होंने आगे कहा कि संशोधन प्रक्रिया 01 नवंबर से 30 नवंबर, 2021 के दरमियान होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय के दौरान नागरिकों को दावे और ऐतराज़ दायर करने का मौका भी दिया जायेगा।


राजनैतिक पार्टियों के सहयोग की माँग करते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब ने बताया कि 6, 7, 20 और 21 नवंबर, 2021 को विशेष कैंप लगाए जाएंगे जहाँ बूथ स्तर अधिकारी (बी.एल.ओज़) अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने राजनैतिक पार्टियों के समूह प्रतिनिधियों को बूथ स्तर एजेंट (बी.एल.ए.) नियुक्त करने और योग्य वोटरों को शामिल करना यकीनी बनाने के लिए विशेष कैंपों में सम्मिलन करने की भी अपील की।


डा. राजू ने भारत निर्वाचन आयोग की नयी पहलकदमी के बारे जानकारी देते हुए कहा कि इस बार 80 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीज़नों और वोटरों, दिव्यांग व्यक्तियों (पीडबलयूडी) और कोविड -19 के संदिग्ध और प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलट सहूलतें उपलब्ध करवाई जाएंगी। वोटरों की इन श्रेणियों में से यदि कोई चाहे तो पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने की जगह पोस्टल बैलट का विकल्प चुन सकता है।


माधवी काटरिया, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनुमानित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7 लाख ग़ैर -रजिस्टर्ड नौजवान पाये गए हैं और इस फर्क को पूरा करने के लिए मतदान में योग्य नौजवानों की भागीदारी की बहुत अहम है। इसके अलावा उन्होंने अन्य श्रेणियों जैसे कि दिव्यांग व्यक्तियों (पीडबलयूडी), ट्रांसजैंडर और बेघरे व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी अपील की। उन्होंने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों अनुसार पुल के नीचे रह रहे बेघरे नागरिकों को भी वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होने का कानूनी अधिकार है। रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने के लिए बीएलओ को इसकी दो बार तस्दीक करनी होती है।


राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अलग-अलग आई.टी पहलकदमियों जैसे कि वोटर हेल्पलाइन एप और सी-विजिल संबंधी भी अवगत करवाया गया और इन ऐपस को न सिर्फ़ बरतें बल्कि लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए भी कहा गया क्योंकि यह बहुत उपयोगी और वोटर समर्थकी ऐपस हैं।
पंजाब में अगले साल के शुरू में विधान सभा चुनाव होने हैं। लगातार अपडेट करने के हिस्से के तौर पर हर साल विशेष संक्षिप्त संशोधन करवाये जाते हैं, इस साल पंजाब राज्य में आने वाले विधान सभा चुनाव के मद्देनज़र इसमें तेज़ी लाई गई है।


मीटिंग में शामिल हुए राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों में एडवोकेट अंकुश वर्मा, कनवीनर, लीगल सैल, भारतीय जनता पार्टी, श्री गुरमुख सिंह सचिव पी.पी.सी.सी., इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, श्री पंकज गौतम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, स. अर्शदीप सिंह कलेर, प्रवक्ता, शिरोमणि अकाली दल, श्री विनीत वर्मा, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी और श्री महेन्दरपाल सिंह, कार्यालय सचिव, पंजाब स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शामिल हुए।


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