
जालंधर ब्रीज: अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमरजीत सिंह बैंस ने फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा में पड़ते सभी सायबर कैफे के मालिकों को आदेश करते हुए किसी अनजान व्यक्ति को जिसकी पहचान कैफे मालिक की तरफ से नहीं की गई, सायबर कैफे का प्रयोग करने पर रोक लगाई है।
इसके इलावा प्रयोग करने वाले /आने वाले व्यक्ति की पहचान के रिकार्ड के लिए रजिस्टर लगाया जाये। जारी किये आदेशों में उन्होंने कहा कि सायबर कैफे का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने हाथ के साथ अपना नाम, घर का पता,टैलिफ़ोन नंबर और पहचान सम्बन्धित सबूत का इंदराज करेगा। इसके इलावा प्रयोग करने वाला /आने वाले व्यक्ति की शिनाख़्त उसके पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्रायविंग लायसैंस,पासपोर्ट,फोटो क्रेडिट कार्ड के साथ की जायेगी।
ऐक्टिविटी सरवर लाग मुख्य सरवर में सुरक्षित होगा और इसका रिकार्ड मुख्य सरवर में कम से -कम छह महीनों के लिए सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि यदि साईबर कैफे में आने वाले किसी भी व्यक्ति की गतिविधि सायबर कैफे के मालिक को शक्की लगती है, तो वह सबंधित थाने को सूचित करेगा। इसके इलावा किसी व्यक्ति की तरफ से इस्तेमाल किए गए विशेष कंप्यूटर के बारे में रिकार्ड को संभाल कर रखने के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश 04 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगा ।
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