June 21, 2025

Jalandhar Breeze

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ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध अब ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो में दर्ज करवाई जा सकती है शिकायत

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जालंधर ब्रीज: विदेश यात्रा, विदेशों में पढ़ाई और रोज़गार संबंधी होने वाली धोखाधड़ी सम्बन्धित शिकायतें दर्ज करवाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब प्रवैंशन आफ ह्यूमन समगलिंग एक्ट 2012 /पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल रैगूलेशन एक्ट 2014 के द्वारा ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो को नोडल प्वाईंट बनाया गया है । इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो, जालंधर के डिप्टी डायरैक्टर यशवंत राय ने बताया कि ब्यूरो में रजिस्टर और अन -रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

उन्होंने बताया कि विदेश यात्रा को ले कर धोखे का शिकार हुआ को ई भी व्यक्ति अपनी लिखित शिकायत नोडल प्वाईंट ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो, जालंधर के कमरा नं. 324, तीसरी मंजिल, ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स, लाडोवाली रोड, जालंधर में किसी भी काम वाले दिन अपने योग्य पहचान पत्र के द्वारा दर्ज करवा सकता है।

राय ने आगे कहा कि शिकायत में योग्य दस्तावेज़ /सह -पत्र लगाए जाएँ। उन्होंने कहा कि नोडल प्वाईंट ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो की तरफ से शिकायत की वैरीफिकेशन एक हफ्ते के अंदर की जायेगी और यदि ब्यूरो के ध्यान में कोई ट्रैवल एजेंट बिना लायसेंस या अवधि समाप्त हो चुके या अन -रजिस्टर्ड एजेंट आते है ,तो उन पर डिप्टी कमिश्नर और पुलिस विभाग की तरफ से तुंरत कार्यवाही के अंतर्गत एफ. आई. आर. दर्ज हो सकती है।

उन्होंने कहा कि एफ. आई. आर. दर्ज होने से तुरंत बाद ट्रैवल एजेंटों की सूचना ज़िला प्रशासन की वैबसाईट पर डाल दी जायेगी, जिससे इस बारे में अन्य को जागरूक किया जा सके। डिप्टी डायरैक्टर ने कहा कि इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो, जालंधर में कैरियर काउंसलर जसवीर सिंह के मोबायल नं. 89683 21674 पर संपर्क किया जा सकता है।


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