
जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी ने बताया कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस साल पटाख़ों को भंडार करने और बिक्री करने के लिए एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत मिलने वाला कोई लायसंस जारी नहीं किया जायेगा।
आज जारी आदेशों में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों अनुसार साल 2016 में जारी कुल एक्सप्लोसिव लायसंसो में से 20 प्रतिशत लायसंस जारी किये जाने थे। उन्होंने बताया कि उस साल प्रशासन की तरफ केवल 2लायसंस ही जारी किये गए थे, जिन का 20 प्रतिशत .4 बनता है, इस तरह इस साल ज़िलें में कोई लायसंस जारी नहीं किया जायेगा।
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फ़ैसला नगर निगम जालंधर की सीमा से बाहर पड़ते क्षेत्रों के लिए लिया गया है ,क्योंकि शहरी क्षेत्र कमीशनरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र अधीन आता है, जिस की तरफ से अपने क्षेत्र के लिए लायसंस जारी करने का फ़ैसला लिया जायेगा।
More Stories
सरकार और स्थानीय मीडिया के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए पानीपत में 06 अगस्त 2025 को “वार्तालाप” का आयोजन
सीयू पंजाब में दिशा आईपीईवी ड्राइव का आयोजन-युवाओं को भारतीय वायुसेना में करियर हेतु किया प्रेरित
पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन आई.के. गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी , कपूरथला पहुँची, मौके पर ही प्रदान करेगी पासपोर्ट सेवाएँ