June 17, 2025

Jalandhar Breeze

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सभी प्राईवेट स्कूलों को कफ्र्यू के दौरान स्टाफ को पूरा वेतन जारी करने के निर्देश अब तक पंजाब सरकार की हिदायतों का उल्लंघन करने वाले 48 स्कूलों को नोटिस किये जारी-विजय इंद्र सिंगला

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जालंधर ब्रीज: शिक्षा मंत्री पंजाब श्री विजय इंद्र सिंगला ने आज राज्य के सभी प्राईवेट स्कूलों को हिदायत जारी करते हुये कहा कि कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई इस राष्ट्रीय आपदा के मौके पर अपने स्कूल के स्टाफ के साथ खड़ा होना ाहिए और सभी स्टाफ को कफ्र्यू के दौरान भी पूरा वेतन देना चाहिए।

उन्होंने हुक्म दिए कि राज्य के सभी स्कूल ‘द पंजाब रैगूलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडिड ऐजुकेशनल इंस्टीच्यूशनल एक्ट’ के संशोधित समेत सभी दिशा -निर्देशों की यथावत पालना करनी यकीनी बनाएं। शिक्षा मंत्री ने यह भी हिदायत की कि कफ्र्यू के दौरान प्राईवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासों के लिए किसी तरह की कोई फीस भी नहीं माँग सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल ने पंजाब सरकार की हिदायतों का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही सभी स्कूल अपनी वर्दी और सिलेबस से सम्बन्धित किताबों की सूची वैबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ स्कूल के क्षेत्राधिकार में उचित स्थानों पर लगानी यकीनी बनाऐंगे।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के माता पिता इस सूची के अनुसार अपनी मनपसंद जगह से किताबें और वर्दियाँ खरीद सकते हैं और यदि कोई स्कूल इनके लिए कोई ख़ास जगह निर्धारित करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल के मार्के की वर्दी माँ बाप को नहीं मिलती तो स्कूल सिफऱ् मार्के वाला बैज (बिल्ला) बेच सकते हैं।

उन्होंने कहा कि किसी ख़ास दुकानदार के द्वारा किताबों और वर्दी की घरों तक पहुँच भी पंजाब सरकार के इस एक्ट का उल्लंघन मानी जायेगी।श्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही स्कूलों को कफ्र्यू के दौरान दाखि़ला या कोई अन्य फीस मांगने से मनाही के हुक्म जारी किये जा चुके हैं और इस समय के दौरान कोई भी स्कूल वाहनों का किराया या किताबों के पैसे भी नहीं वसूल सकता।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की हिदायतों का उल्लंघन करने वाले 48 स्कूलों को अब तक नोटिस जारी किये जा चुके हैं और सभी जि़ला शिक्षा अधिकारियों को प्राईवेट स्कूलों पर निगरानी रखने की हिदायत की गई है जिससे हिदायतों का उल्लंघन करने वाले स्कूल के विरुद्ध बिना किसी देरी से कार्यवाही की जा सके।​


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