June 18, 2025

Jalandhar Breeze

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पंजाब में नेशनल लोक अदालत के दौरान 378 बैंचों के सामने 86,204 मामलों पर सुनवाई

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जालंधर ब्रीज: पंजाब भर में आज नेशनल लोक अदालत के दौरान 378 बैंचों के सामने 86,204 मामलों की सुनवाई की। यह अदालत कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल की सख़्ती से पालना करते हुए निजी और ऑनलाइन मोड के द्वारा लगाई गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन माननीय जस्टिस अजय तिवारी के नेतृत्व अधिन राज्य भर में लगाई गई इस लोक अदालत के दौरान विवाह सम्बन्धी झगड़ों, जायदाद के झगड़ों, चैक बाऊंस के मामलों, श्रम मामलों, आपराधिक मामले, कैंसलेशन/अनट्रेस्ड रिपोर्टों आदि से सम्बन्धित लंबे समय से लटकते आ रहे मामले सुने गए और उनका निपटारा किया गया।

इसके अलावा, अलग-अलग पार्टियों की सहमति से अवार्ड पास किए गए। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के मुताबिक कोर्ट फीस रिफ़ंड करने के आदेश दिए गए। कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस तिवारी की सक्रिय सम्मिलन करके बड़ी संख्या में मामलों को सुलझाया गया, जिससे लोगों के चेहरों पर मुस्कान और उम्मीद नजऱ आई। लोक अदालत के दौरान बैंचों, वकीलों और अन्य पक्षों की सुविधा के लिए पंजाब की सभी जि़ला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा ऑनलाइन लोक अदालत के लिए ज़रूरी एहतियातों संबंधी दिशा-निर्देश भी लागू किए गए।

इस मौके पर सभी जरूरतमंद व्यक्तियों ख़ासकर कमज़ोर वर्ग के लोगों को मुफ़्त कानूनी सहायता मुहैया करने के लिए उपलब्ध टोल फ्री नंबर-1968 संबंधी जागरूक किया गया। श्री अरुन गुप्ता, मैंबर सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने आम लोगों को लोक अदालतों के द्वारा अपने झगड़े निपटाने के लिए प्रेरित किया।


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