जालंधर ब्रीज: पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि ग़ैर-सरकारी संस्थाओं ( एन. जी. ओज) की माँग पर विचार करते हुये पंजाब सरकार ने उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख़ 6 सितम्बर, 2022 से बढ़ा कर 28 सितम्बर, 2022 तक कर दी है।
जो ग़ैर-सरकारी संस्थाएं पंजाब सरकार द्वारा लागू की इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे इस स्कीम के अधीन पंजाब सरकार की तरफ से नामज़द किये प्रोजेक्टों के अधीन ग्रांटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे अपना प्रस्ताव निश्चित समय के अंदर सम्बन्धित जिले के ज़िला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अफ़सर को सौंपें और इसको सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर की सिफ़ारिश पर विभाग को भेजना यकीनी बनाएं।
इन स्कीमों संबंधी और जानकारी ई- मेल आईडी directorwelfarepunjab@gmail.com या सम्बन्धित ज़िला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अफ़सर के दफ़्तर से प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्धी पूरी जानकारी योजना विभाग की वैबसाईट pbplanning.punjab.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक संस्थाएं अपने प्रस्ताव डायरैक्टर सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, पंजाब एस. सी. ओ. नं. 7 फेज़-1 एस. ए. एस. नगर ( मोहाली) को जमा करवा सकती हैं।

More Stories
गैंगस्टरों को अपराध से पहले ही नाकाम करने में कैसे काम करता है पंजाब पुलिस का वार रूम
पंजाब में अशिक्षा, नशे और बेरोज़गारी का खात्मा ‘आप’ सरकार की प्रमुख प्राथमिकता: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
‘युद्ध नशे के विरुद्ध’: जमशेर खास में नशा तस्कर की गैर-कानूनी इमारत ध्वस्त